Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • दृष्टिबाधित संस्थान की छात्रा से छेड़छाड़ में शिक्षक और उप प्राचार्य को सजा
  • देहरादून

दृष्टिबाधित संस्थान की छात्रा से छेड़छाड़ में शिक्षक और उप प्राचार्य को सजा

RNS INDIA NEWS 30/01/2024
rns featured image new

देहरादून। दून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी) में छात्रा के यौन शोषण के दोषी तत्कालीन संगीत शिक्षक सुचित नारंग को कोर्ट ने बीस साल कठोर करावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर ने दोषी पर कुल 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। केस में आरोपी को बचाने में मदद की दोषी की तत्कालीन उप प्राचार्य अनुसूया शर्मा को कोर्ट ने छह महीने की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि 18 अगस्त को राजपुर थाने में बाल आयोग की तरफ से केस दर्ज कराया गया। आरोप था कि एनआईईपीवीडी (उस वक्त संस्थान का नाम एनआईवीएच) के तत्कालीन संगीत शिक्षक सुचित नारंग निवासी वासु एस्टेट जाखन ने संस्थान की नाबालिग छात्रा का यौन शोषण किया। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट में सुचित मुख्य आरोपी बनाने के साथ ही संस्थान की तत्कालीन निदेशक अनुराधा डालमिया, पूर्व उप प्राचार्या डॉ. अनुसूया शर्मा, संस्थान कर्मचारी तेजी और लखनऊ के जिस आश्रम से पीड़ित छात्रा को एनआईवीएच में पढ़ाई के लिए भेजा गया था, उसकी संचालिका पूर्णिमा को भी सह आरोपी बनाया था। कोर्ट सुचित और तत्कालीन उप प्राचार्य अनुसूया शर्मा निवासी इंजीनियर्स एंक्लेव जाखन को दोषी मना। जबकि, अन्य तीन को बरी कर दिया।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: कांग्रेस ने महिला सुरक्षा पर सरकार को घेरा
Next: उत्तराखंड के जवान नरेश जोशी को मिलेगा जीवन रक्षक पदक

Related Post

rns featured image new
  • देहरादून

शराब पीने से टोकने पर दो युवकों पर फायर झोंके

RNS INDIA NEWS 05/06/2026 0
rns featured image new
  • देहरादून

म्यूंडा गांव में खड्ड के उफान से तबाही, खेत, रास्ते और छानियों को भारी नुकसान

RNS INDIA NEWS 04/06/2026 0
rns featured image new
  • देहरादून
  • पौड़ी

स्कूलों में अनिवार्य होंगी एनसीसी, एनएसएस और स्काउट-गाइड इकाइयां: धन सिंह रावत

RNS INDIA NEWS 04/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हुए अल्मोड़ा के लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी
  • राशिफल 07 जून
  • बागेश्वर में जल्द शुरू होगी मिनी बस सेवा
  • भूमि सौदे के नाम पर 30 लाख की ठगी का आरोप, मुकदमा
  • कांग्रेस के आरोप राजनीतिक हताशा का परिणाम : विनीत बिष्ट
  • वरिष्ठ नागरिकों को दी कानूनी अधिकारों और योजनाओं की जानकारी
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.