डोडा चूरा के साथ पकड़े गए दोषी को पांच साल कैद की सजा

रुद्रपुर। बाजपुर में तीन किलो डोडा चूरा, अफीम के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुशील तोमर की अदालत ने पांच साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि 15 जुलाई 2014 को बाजपुर पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान पटना फार्म के पास केलाखेड़ा की ओर से एक व्यक्ति थैला लाते दिखा। शक होने पर पुलिस टीम ने उसे रुकने को कहा तो वह भागने लगा। इस पर पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से तीन किलो डोडा चूरा, अफीम बरामद हुई। आरोपी ने अपना नाम गुरमुख सिंह पुत्र सुल्लखन सिंह निवासी ताली फार्म दोराहा बाजपुर बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुशील तोमर की अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास और पांच हजार का जुर्माना किया।

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