दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में हुक्का बिक्री को मिली अनुमति
नई दिल्ली (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली में रेस्टोरेंट्स में हर्बल हुक्का बिक्री के लिए अस्थाई तौर पर अनुमति दे दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी की रोजी रोटी की कीमत पर कोविड-19 के प्रतिबंधों को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हर्बल फ्लेवर हुक्का की बिक्री पर रोक के खिलाफ में विभिन्न रेस्टोरेंट और बार मालिकों के द्वारा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंध हमेशा नहीं चलाए जा सकते इसलिए उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले ही सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को पूरी क्षमता से खोलने की अनुमति प्रदान कर चुका है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह यह राहत अंतरिम तौर पर दे रहा है और यह याचिकाकर्ताओं के लिए निर्देश है कि हर्बल हुक्का देते समय उन्हें कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन सख्ती से करना होगा। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी। उन्होंने आदेश दिया कि अंडरटेकिंग फाइल करने वाले याचिकाकर्ताओं को हर्बल हुक्का सर्व करने से दिल्ली सरकार अगली तारीख तक नहीं रोक सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 की स्थिति में किसी प्रकार के बदलाव पर प्रतिवादी कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र होगा। कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली के जितने भी रेस्ट्रो और बार मालिक है वह बहुत ही खुश हैं और उनका कहना है कि इस फैसले से लगभग हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि कोरोनावायरस के कारण यह व्यवसाय बंद हो चुका था जिसकी वजह से जो लोग इन सब से जुड़े हुए थे वह लोग बेरोजगार हो चुके थे उनके पास करने को कुछ नहीं था।