दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर गर्भवती महिला की हत्या

सात माह की गर्भवती थी विवाहिता

रुडकी। दहेज की मांग पूरी नहीं होने के चलते गर्भवती महिला की हत्या किए जाने के आरोप में पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कोतवाली क्षेत्र के गांव गदरजुड़ा निवासी रामपाल की पुत्री मोनी की शादी मंगलौर क्षेत्र के गांव बसवा खेड़ी में 28 जून 2020 को हुई थी। विवाहिता के मायके वालों का कहना है कि शादी में उन्होंने अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग लगातार उनकी बेटी को अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान करते रहते थे। लगातार उनकी बेटी ससुराल वालों की शिकायत अपने परिजनों से करती रहती थी बताया गया कि विवाहिता सात माह की गर्भवती थी। इसी दौरान करीब एक सप्ताह पूर्व आरोपितों ने अतिरक्ति दहेज की मांग करते हुए मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। जिसके बाद वह अपने मायके आ गई थी। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत कर उन्हें किसी तरह समझाया। जिसके चलते विवाहिता का भाई 20 मई को अपनी बहन मोनी को उसकी ससुराल छोड़ आया था। बताया गया कि रविवार की सुबह किसी ग्रामीण द्वारा महिला के मायके में फोन द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। इस पर विवाहिता के मायके से उसके परिवार तथा अन्य ग्रामीण बसवा खेड़ी गांव पहुंचे जहां पर विवाहिता का शव घर में लगे छत के पंखे से लटका हुआ है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीण आरोपितों की मौके पर ही गिरफ्तारी की मांग करने लगे तथा शव को नीचे नहीं उतारने देने की जिद पर अड़ गए। पुलिस द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद विवाहिता के शव को नीचे उतारा गया तथा पंचनामा के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में विवाहिता के भाई अनुज कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम गदरजुड़ा कोतवाली मंगलौर की तहरीर पर पुलिस ने नामजद किए गए। महिला के पति देवेंद्र तथा सास जगवती निवासी ग्राम बसवाखेड़ी कोतवाली मंगलौर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। इंस्पेक्टर यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि महिला की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल का रास्ता दिखाया जायेगा।


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