दहेज हत्या में दोषी पति को पांच वर्ष सजा

चम्पावत(आरएनएस)।  दहेज हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सात साल पुराने मामले में मृतका के पति को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मोहन कांडपाल ने अक्तूबर 2017 में अल्मोड़ा जिले के जैंती तहसील में तहरीर देकर कहा था कि 2010 में उसने पुत्री निर्मला का विवाह रीठाक्षेत्र के धरसों निवासी भुवन चंद्र सनवाल से किया था। ससुराली उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि 13 अक्तूबर 2017 को पति भुवन ने निर्मला को जहर देकर मार दिया था। सत्र न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त भुवन सनवाल को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।


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