कोविड वैक्सीन प्रमाणपत्र के साथ जिले में एंट्री की छूट

नैनीताल। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को कोविड वैक्सीन प्रमाणपत्र साथ लाने पर जिले में एंट्री की छूट दी गई है। नई कोविड गाइडलाइन में जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन टीकाकरण कम से कम 15 दिन पूर्व हुआ हो। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें 72 घंटे पूर्व की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण भी अनिवार्य है।
डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने कोविड कर्फ्यू को चार अगस्त तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सप्ताह में छह दिन सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, जिम, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबे कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। कोचिंग, खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल मैदान, जो 18 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों को कोचिंग प्रदान करते है, उन्हें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है।

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