इन शर्तों के साथ कोचिंग सेंटरों को खोलने की शासन ने दी अनुमति

मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा s.o.p. जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग को लेकर प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं sop की जारी करते हुए कहा गया है कि जिलाधिकारी कोचिंग इंस्टिट्यूट खोलने पर निर्णय लेंगे साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों के तहत जारी कोविड-19 की निर्देशों का पालन करते हुए ही कोचिंग सेंटर खोले जाए।

राज्य में मार्च के बाद से अब तक कोचिंग सेंटर पूरी तरह बंद हैं लंबे समय से कोचिंग सेंटर संचालक सरकार से कोचिंग सेंटर खोलने की मांग कर रहे थे लिहाजा अब शासन ने sop जारी करते हुए अनुमति दे दी है हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी करते हुए 15 अक्टूबर से कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दी थी। जिसे देखते हुए शासन ने अब s.o.p. जारी कर दी है।

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