विधानसभा में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश

चेन्नई (आरएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक- तमिलनाडु जुआ एवं पुलिस नियम(संशोधन) अधिनियम,2021 को विपक्ष के नेता और उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने पेश किया।
इस नए विधेयक में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति ऑनलाइन जुए में लिप्त पाया जाएगा उस पर पांच हजार रूपए महीने जुर्माना तथा छह माह की कैद तथा इस तरह की प्रतिबंधित गतिविधियों को आयोजित कराने वाले पर दस हजार रूपए जुर्माना और उसे दो वर्ष कैद की सजा सुनाई जाएगी। इसमें कहा गया है कि ताश , पाशा तथा शर्त लगाने के माध्यम से जुए को खेलने पर चेन्नई, मदुरै, कोयंबटूर, सेलम, तिरूचिरापल्ली और तिरूनेलवेली में चेन्नई पुलिस अधिनियम , 1888 के जरिए प्रतिबंधित किया गया है।
विधेयक में कहा गया है कि हाल ही में रमी और पोकर जैसे खेल जो मोबाइल और कंप्यूटर पर खेले जा रहे हैं और इनकी वजह से बच्चे एक प्रकार की लत का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह से भोले भाले लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं और आत्महत्या की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं।

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