
हल्द्वानी। न्यायिक मजिस्ट्रेट सीनियर सिविल जज ज्योति बाला ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए पांच माह की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रविंद्र सिंह और राजन सिंह मेहता ने बताया कि वादी खड़क सिंह ने नवीन बुढलाकोटी पर उधार ली गई रकम न लौटाने और फर्जी चेक देने के संबंध में वाद दायर किया था। उनका कहना था कि अप्रैल 2016 में नवीन बुढलाकोटी ने उनसे छह माह के लिए नौ लाख रुपये लिए थे। छह माह बाद नवीन रुपये लौटाने में टालमटोल करने लगा। दबाव बनाने पर नवीन ने रामनगर ग्रामीण बैंक का नौ लाख रुपये का एक चेक उन्हें दिया, लेकिन खाते में धनराशि नहीं होने पर चेक बाउंस हो गया। इस पर पीड़ित ने अक्तूबर 2017 में नवीन के खिलाफ वाद दायर किया था।

