चेक बाउंस के आरोपी को तीन माह की सजा

काशीपुर(आरएनएस)।   तृतीय अपर सिविल जज की अदालत ने चेक बाउंस के एक केस में सुनवाई करते हुए आरोपी को तीन माह की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आस्था बीज कंपनी, काशीपुर के डायरेक्टर संदीप गोयल ने अपने अधिवक्ता शुभम सिंघल के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था कि मौर्य सीड्स के प्रोपराइटर अरुण कुमार मौर्य ने परिवादी की फर्म से 11.60 लाख रुपये का गेहूं का बीज उधार लिया था। भुगतान मांगने पर अरुण मौर्य ने परिवादी को इस राशि का एक चेक दिया। चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भेजा। जवाब ने मिलने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में 138 एनआई एक्ट के तहत परिवाद दायर किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसीजे तृतीय हर्षिता शर्मा की अदालत ने आरोपी अरुण कुमार मौर्य को तीन माह के कैद की सजा सुनाई है।

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