चेक बाउंस के आरोपी को तीन माह की सजा

काशीपुर(आरएनएस)। चेक बाउंस में एसीजे द्वितीय की अदालत ने आरोपी को तीन माह की सजा व 2.40 लाख रुपए जुर्माने किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।बाजपुर रोड स्थित तुषार कंस्ट्रक्शन के पार्टनर तुषार अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल से परिवाद प्रस्तुत किया था कि शाहजहांपुर निवासी प्रशांत कुमार पुत्र शिव स्वरूप बाजपुर रोड स्थित एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं। प्रशांत ने उसकी फर्म से समय-समय पर उधार लिया था। 27 फरवरी, 2020 को उसने आईडीबीआई का दो लाख रुपए का चेक दिया था, जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। परिवादी की ओर से पैरवी अमरीश अग्रवाल एड ने की। दोनों पक्षों को सुनकर द्वितीय एसीजे चेतन सिंह गौतम ने आरोपी प्रशांत को तीन माह के कारावास व 2.40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।


Exit mobile version