चैकिंग अभियान चलाकर 8 खाद्य पदार्थों के लिए नमूने

नई टिहरी। त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने चेकिंग अभियान की शुरुआत की है। जिसके तहत खाद्य पदार्थों के आठ नमूने जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे गये हैं। पूर्व में लिए गये दाल और चावल के सैंपल अधोमानक (सब स्टैंडर्ड) पाये जाने पर 75 हजार का जुर्माना एडीएम कोर्ट ने खाद्य कारोबारियों पर लगाया है। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि दीपावाली के त्योहार को देखते हुए मिलावटी खाद्य सामग्री को हतोत्साहित करने के लिए निरंतर चेकिंग अभियान जारी किया गया है। जिसके तहत कंडीसौड़, कमांद व कांडीखाल में शनिवार को चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसके तहत आठ खाद्य पदार्थों में दो सरसों के तेल, 3 मिठाई, एक रिफाइड आयल, एक बेसन और एक दाल का नमूना लेकर जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है। इसके साथ ही कालातीत सामग्री में 25 पैकेट नूडल्स, 15 पैकेट रस और 20 किलो बेसन को मौके पर ही नष्ट किया गया। दीपावली तक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। जोशी ने बताया कि नरेंद्रनगर 14 बीघा के अदित ट्रेडर्स से लिया गया चावल का सैंपल अधोमानक पाये जाने पर एडीएम कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना कारोबारी पर लगाया है। चावल का नमूना 9 जुलाई, 2020 को लिया गया था। कंपनी के खिलाफ 18 नवंबर, 2021 को एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। 8 अगस्त 2021 को मसूरी रोड चंबा स्थित पंवार जनरल स्टोर से मलका दाल का नमूना जांच के लिए लिया गया था। अधोमानक पाये जाने पर 13 जनवरी, 2022 को एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। जिस पर एडीएम कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना पंवार जनरल स्टोर के मालिक पर लगाया है।