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चरस तस्करी में तीन लोगों को दस-दस साल की सजा

RNS INDIA NEWS 08/01/2025
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विकासनगर(आरएनएस)।  स्पेशल जज एनडीपीएस विकासनगर नंदन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस ऐक्ट के चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें से तीन को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। चार आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है। एडीजीसी नरेश चंद्र बहुगुणा ने बताया कि 23 दिसंबर 2012 को सहसपुर पुलिस ने एक ऑल्टो कार को पकड़ा था। इसमें चार लोग कैलाश चंद्र पुत्र खेमा निवासी रुहाना पांवटा, मेहर सिंह पुत्र लायक राम निवासी सिलाल शिमला, अब्दुल जाहिद पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी माजरा पांवटा साहिब और संजीव पुत्र नत्थन सिंह निवासी देवीनर पांवटा आदि मौजूद रहे। पुलिस ने कैलाश से ढाई किलो, मेयर सिंह से दो किलो 110 ग्राम, अब्दुल से एक किलो 78 ग्राम और संजीव से एक किलो 62 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया था। मामले में 13 गवाहों में से छह गवाह पेश किए। बुधवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने चारों को दोषी करार दिया। इनमें से तीन को दस-दस साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। बताया कि इनमें से दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति संजीव कुमार की मौत हो चुकी है।

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