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(महत्वपूर्ण)(नईदिल्ली)सुप्रीम कोर्ट ने बीएस4 वाहनों की बिक्री से जुड़े आदेश को पलटा

RNS INDIA NEWS 08/07/2020
SupremeCourtofIndia

ऑटोमोबाइल डीलरों के लिए बड़ा झटका

नई दिल्ली,08 जुलाई (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस4 वाहनों की बिक्री से जुड़े हुए अपने पिछले आदेश को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिनों तक बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय का ताजा आदेश ऑटोमोबाइल डीलरों के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे केवल उन्हीं वाहनों को सुरक्षा मिलेगी, जिन्हें वाहन पोर्टल से पंजीकृत किया गया है।
इससे पहले 15 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन सहित ऑटोमोबाइल एसोसिएशनों को फटकार लगाई थी, जिसमें कहा गया कि बीएस4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए कोर्ट के आदेश की डीलरों ने अवहेलना की है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ बीएस4 ईंधन उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण में छूट से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा था कि बीएस4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए दी गई छूट पर उसके पूर्व आदेश का ऑटोमोबाइल डीलरों ने उल्लंघन किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने 1.05 लाख बीएस4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी थी, लेकिन तब से 2.55 लाख वाहन बेचे जा चुके हैं।
शीर्ष अदालत ने फाडा द्वारा वाहनों की बिक्री और पंजीकरण का विवरण भी मांगा था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को अदालत के 27 मार्च के आदेश के बाद बेचे गए और पंजीकृत बीएस4 वाहनों का ब्यौरा भी पेश करने के लिए कहा था।
भारत ने 1 अप्रैल से दुनिया के सबसे स्वच्छ ईंधन उत्सर्जन मानकों को लागू करने का फैसला किया है। भारत में यूरो4 से सीधे यूरो6 उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को राहत दी थी और देशव्यापी लॉकडाउन के पहले चरण के बाद 10 दिनों के लिए बीएस4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी थी।

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