विद्युत टैरिफ में वृद्धि पर दायर पिटीशन पर हुई ऑनलाइन जन सुनवाई

रुद्रपुर। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड पॉवर कॉर्पोरेशन कंपनी के चालू वर्ष के बीच विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के 1 अप्रैल 2022 से लागू विद्युत टैरिफ में दोबारा वृद्धि करने के लिए दायर पिटीशन पर ऑनलाइन जन सुनवाई की गयी। इसमें विद्युत नियामक आयोग ने संबंधित विद्युत उपभोक्ताओं से सुझाव आमंत्रित किये गये। सोमवार को अधीक्षण अभियंता रुद्रपुर कार्यालय सभागार में आयोजित ऑनलाइन जन सुनवाई में कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अध्यक्ष विनीत कुमार संगल ने बताया कि यूपीसीएल ने इस वर्ष 2022-23 में प्रत्याशित पावर पर्चेज कॉस्ट की वृद्धि का हवाला देकर प्रस्तुत पिटीशन के माध्यम से वाणिज्यिक, उद्योग, मिश्रित लोड (होटल आदि) के टैरिफ में अतिरिक्त सरचार्ज के माध्यम से टैरिफ वृद्धि का प्रयास नियमानुकूल व तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2022 के आदेश में आयोग ने विभिन्न श्रेणियों के टैरिफ में 1 अप्रैल से वृद्धि की गयी थी जिसके अनुसार टैरिफ में कॉमर्शियल श्रेणी के लिए 2.42 प्रतिशत, एलटी इण्डस्ट्रीज के लिए 2.43 प्रतिशत एचटी इण्डस्ट्रीज के लिए 2.14 और मिश्रित लोड के लिए 3.22 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी। उन्होंने कहा कि अब प्रस्तुत प्रस्ताव में इन श्रेणियों की दरों में एक अगस्त 2022 से अतिरिक्त सरचार्ज के माध्यम से वाणिज्यिक श्रेणी के लिए प्रति यूनिट 2 रुपया, 39 एलटी इण्डस्ट्री के लिए 2.19 रुपया, एचटी इण्डस्ट्री के लिए 2.25 रुपया और मिश्रित लोड के लिए 2.15 रुपया प्रति यूनिट की वृद्धि की मांग की गयी है। यह प्रस्ताव अनुचित है और उपभोक्ताओं के हितों पर कुठाराघात है। इस अवसर पर मुख्य अभियंता नीरज टम्टा अधीक्षण अभियंता यूपीसीएल राजकुमार, अधिशासी अभियंता, यूपीसीएल, रुद्रपुर एवं यूपीसीएल के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


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