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बीमा कंपनी को क्षतिग्रस्त वाहन की मरम्मत राशि देने के आदेश

RNS INDIA NEWS 29/06/2021
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हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी और लापरवाही का दोषी पाया है। आयोग ने तीन अधिकारियों को क्षतिग्रस्त चार पहिया वाहन की मरम्मत खर्च राशि एक लाख 35 हजार छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार, शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस के रूप में 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता विजय दत्त शर्मा पुत्र विष्णु दत्त शर्मा निवासी टीएचडीसी न्यू शिवालिक नगर रानीपुर हरिद्वार ने स्थानीय वाहन बीमा कम्पनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कुमार कॉम्प्लेक्स रानीपुर मोड़ रानीपुर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी राजपुर रोड देहरादून व आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हाउस मुंबई के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी।दायर शिकायत में बताया था कि उसने अपनी कार की एक बीमा पॉलिसी स्थानीय कार्यालय पर कराई थी। साथ ही प्रीमियम राशि भी जमा कराई थी। पॉलिसी में वाहन दुर्घटना जोखिम कवर था। उक्त पॉलिसी की अवधि सात जुलाई 2020 तक वैध थी। अगस्त 2019 की रात 10 बजे वह शिवालिक नगर से अपने घर आ रहा था। तभी सडक़ पर अचानक पानी आने से कार गड्ढे में गिर गई थी। कार में पानी भरने से शिकायतकर्ता ने कार का शीशा तोडक़र बाहर निकलकर जान बचाई थी। घटना के एक माह के बाद शिकायतकर्ता ने क्रेन से कार को गड्ढे में से निकलवाया था। साथ ही, स्थानीय बीमा कर्मचारियों को सूचना देते हुए घटना से अवगत कराया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि कई बार आश्वासन देने के बाद भी क्षतिग्रस्त वाहन का सर्वे नहीं कराया गया था। काफी समय के बाद बीमा कंपनी के उच्च अधिकारियों ने सर्वेयर को भेजकर क्षतिग्रस्त वाहन का सर्वे कराया था। इसके बाद बीमा कंपनी के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता का कलेम दावा ही खारिज कर दिया था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी।

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