Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • बंगाल में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दरकिनार
  • राष्ट्रीय

बंगाल में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दरकिनार

RNS INDIA NEWS 01/11/2021
rns featured image new

सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला खारिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा, जगाधत्री पूजा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और नए साल के पूर्व संध्या पर होने वाले जश्न के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उन पटाखों के उपयोग को विनियमित करने का आदेश पारित कर दिया है जिनमें प्रदूषणकारी सामग्री का उपयोग होता है। पीठ ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है।
पीठ ने टिप्पणी की, अलग-अलग तरह के लोग हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्ण प्रतिबंध हो। हमें बेरियम साल्ट जैसे प्रतिबंधित पदार्थ के उपयोग के खिलाफ तंत्र को मजबूत करना होगा। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018, जुलाई और अक्टूबर 2021 के आदेश में हरे पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देते हुए पटाखों में बेरियम सॉल्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आधार पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था कि कार्यपालिका के लिए उल्लंघन करने वालों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा क्योंकि हरित पटाखों को अलग करने के लिए कोई तंत्र नहीं है और कानून को लागू करने वाली एजेंसियों के लिए असंभव कार्य है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का आदेश सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है और पश्चिम बंगाल अपवाद नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने कहा, यह कोई नया मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश पारित कर चुका है। इसे समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने पीठ के समक्ष कहा कि राज्य हरित पटाखों के उपयोग के बारे में 2018 में शीर्ष अदालत के आदेश का ईमानदारी से पालन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस स्थिति की निगरानी कर रही है और वास्तव में वर्ष 2018 में 24 प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 46 गिरफ्तारियां हुई थी, 2019 में 22 प्राथमिकी और 26 गिरफ्तारियां, 2020 में 190 प्राथमिकी और 243 गिरफ्तारियां हुई थी और इस वर्ष सात प्राथमिकी और 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है। वहीं, पटाखों के निर्माताओं और डीलरों के एक संघ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ भटनागर ने कहा कि वे 2018, 2020 और इस साल 29 अक्टूबर को पारित शीर्ष अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। शीर्ष अदालत ने सभी के बयानों को रिकॉर्ड पर लिया और हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2021 को राज्य में कोविड महामारी की स्थिति और बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पश्चिम बंगाल में सभी प्रकार के पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: हज 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू
Next: मौसम पूर्वानुमान: मंगलवार को प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय

अखबार में खाना परोसने पर होगी कार्रवाई, खाद्य कारोबारियों को चेतावनी

RNS INDIA NEWS 07/06/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

सीजेआई ने पांच नए जजों को दिलाई शपथ, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या हुई 37

RNS INDIA NEWS 02/06/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल सरकार की बड़ी घोषणाएं; महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये, पांच रुपये में मछली-चावल

RNS INDIA NEWS 27/05/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • मोहान-गनियाद्योली मोटर मार्ग के सुधारीकरण को मिली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति
  • खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को दी उन्नत खेती की जानकारी
  • खाद्य सुरक्षा मानकों पर होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को दिया प्रशिक्षण
  • गांजा तस्करी से खरीदी गई कार गैंगस्टर एक्ट में जब्त
  • रानीखेत पुलिस ने ₹1.67 लाख से भरा बैग कुछ ही घंटों में किया बरामद
  • स्याल्दे के दुर्गम क्षेत्र में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.