
बागेश्वर(आरएनएस)। कफ सिरप प्रकरण के बाद जिले में औषधि निरीक्षक का छापेमारी अभियान जारी है। छापेमारी के दौरान गरुड़ क्षेत्र की दो दुकानों में भारी अनियमितता मिली। इसे गंभीर अपराध मानते हुए विभाग ने दोनों मेडिकल स्टोरों को बंद करा दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई। अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि औषधि की गुणवत्ता पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने शुक्रवार की देर शाम बैजनाथ, गरुड़ क्षेत्रांतर्गत मेडिकल स्टोरों व थोक विक्रेता फर्मों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने एवं साथ ही फर्म द्वारा लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न करने की शिकायत मिली। इसके बाद फर्म के औषधि क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई एवं मौके पर दुकानों को बंद किया। अनियमितताओं संबंधित स्पष्टीकरण मांगा और अनियमितताओं का अनुपालन करने तक दुकानों में क्रय विक्रय रोकने के आदेश दिए। साथ ही अनियमितताओं का अनुपालन संतोषजनक न होने की स्थिति में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत फर्म के लाइसेंस को निलंबित करने की संस्तुति की गई है। कार्रवाई दौरान संदेह के आधार पर बच्चों के दो कफ सिरप के नमूने गुणवत्ता जांच को लिए गए। पूजा ने मेडिकल स्टोर स्वामियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा न दें। लैब से रिपोर्ट आने के पश्चात् यदि औषधिया मानकों अनुरूप नहीं पाई जाती है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियमानुसार कार्रवाई जाएगी। यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा।