
हल्द्वानी। हाईकोर्ट सार्वजनिक जगह और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए धर्मस्थलों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज भी सुनवाई जारी रखेगा। बीती आठ सितम्बर को सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने कहा कि मामले में शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। इससे पहले कोर्ट ने 23 मार्च 2020 तक प्रदेश में सभी अवैध निर्मित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च हटाने के आदेश दिए थे। इसके लिए सरकार ने एक साल समय मांगा। मगर कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के 29 सितम्बर 2009 के आदेश का हवाला देकर 23 मार्च तक हटाने के आदेश दिए थे। मगर अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। पूर्व में कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी कि सुप्रीम कोर्ट के यह आदेश सभी राज्यों के लिए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया।