आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज, मुंबई में गैर कानूनी तरीके से किया था पुल का उद्घाटन

मुंबई (आरएनएस)।  आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे और सचिन अहीर के खिलाफ मुंबई के हृरू जोशी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 16 नवंबर की रात में अवैध तरीके से आदित्य ठाकरे और अन्य नेताओं ने ब्रिज को खोल दिया था। बता दें कि आदित्य ठाकरे ने लोअर परेल के डीलाइड रोड ब्रिज का उद्घाटन किया था, हालांकि बीएमसी के अधिकारियो का कहना है कि ब्रिज का काम अभी बाकी है और उससे पहले ही ब्रिज को खोल दिया।
आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे, सचिन अहीर, पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर और पूर्व महापौर स्नेहल आंबेकर 15 से 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं के साथ ब्रिज पर पहुंचे थे और गैर कानूनी तरीके से ब्रिज का उद्घाटन कर दिया था। ब्रिज बीएमसी के अनुमति के बिना खोला गया जो यातायात के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। ब्रिज के उद्घाटन के एक दिन बाद 17 नवंबर को बीएमसी ने जानकारी मिलने के बाद पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत की। बीएमसी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक बीएमसी के अधिकारी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थे।
वहीं, ब्रिज के उद्घाटन के संबंध में खुद आदित्य ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि वे बीएमसी के ब्रिज को खोलने का इंतजार कर रहे थे। वे इस इंतजार में थे कि बीएमसी खुद ही ब्रिज को आम लोगों को खोल देगी लेकिन लगभग 10 दिन बीत गए। ब्रिज तैयार है और इसके उद्घाटन के लिए किसी वीआईपी का इंतजार किया जा रहा है।

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