आचार संहिता उल्लंघन में कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा

रुड़की।  निर्वाचन आयोग की ओर से 31 जनवरी तक सभी प्रकार की जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। नगर में बिना अनुमति एकत्र होकर सभा किए जाने का मामला प्रकाश में आने पर एफएसटी प्रभारी की ओर से अज्ञात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के एफएसटी प्रभारी धर्मपाल सिंह तेजवान ने इस मामले में मंगलौर कोतवाली पर तहरीर दी गई। जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा अभी जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन नगर के मोहल्ला मिर्धागान स्थित पीर बाबा के मजार के निकट 29 जनवरी की देर शाम कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। इस संबंध में पुलिस ने कांग्रेस के 30-40 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ आदर्श आचार संहिता तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर अमर चंद शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।


Exit mobile version