Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • अब नहीं देना होगा लोन के ब्याज पर ब्याज
  • अर्थ जगत
  • राष्ट्रीय

अब नहीं देना होगा लोन के ब्याज पर ब्याज

RNS INDIA NEWS 04/10/2020
default featured image

लोन मोरेटोरियम पर केंद्र की ओर से बड़ी राहत
नईदिल्ली(आरएनएस)। कोरोना महामारी के दौरान अगर आपने लोन मोरेटोरियम का लाफ लिया है तो यह खबर आपके काम की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सरकारी हलफनामे के मुताबिक सरकार 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी। इसका मतलब बैंक लोन मोरेटोरियम पर लगने वाले चार्ज की वसूली नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे, केवल यही समाधान है।
दरअसल, कोरोना संकट की वजह से बहुत से लोग लोन की ईएमआई चुकाने की स्थिति में थे। इसे देखते हुए आरबीआई के आदेश पर बैंकों से ईएमआई नहीं चुकाने के लिए पहले तीन महीने की मोहलत दी और बाद में इसे बढ़ाकर 6 महीने कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मोरेटोरियम के बदले लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को लेकर थी। केंद्र की ओर से दी राहत का मतलब ये है कि लोन मोरेटोरियम का लाभ ले रहे लोगों को अब ब्याज पर अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे। ग्राहकों को अब सिर्फ सामान्य ब्याज देना होगा।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: छह बड़े सरकारी बैंकों पर लागू नहीं होंगे आरबीआई के नियम, किया लिस्ट से बाहर
Next: बैंक से है परेशानी तो सीधे आरबीआई को करें शिकायत

Related Post

default featured image
  • राष्ट्रीय

साल में पांच बार यातायात नियम तोड़े तो तीन महीने के लिए निलंबित हो सकता है लाइसेंस

RNS INDIA NEWS 22/01/2026 0
default featured image
  • राष्ट्रीय

कलयुगी मां की हैवानियत : पति के देर से घर आने पर हुआ झगड़ा, गुस्से में अपनी ही बेटी की कर दी हत्या

RNS INDIA NEWS 22/01/2026 0
WhatsApp Image 2026-01-22 at 20.44.06
  • उत्तराखंड
  • राष्ट्रीय
  • हरिद्वार

भारतीय परंपराओं में निहित हैं विश्व की समस्याओं का समाधान: गृहमंत्री अमित शाह

RNS INDIA NEWS 22/01/2026 0

Your browser does not support the video tag.

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 27 जनवरी
  • पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा रहे मुख्य अतिथि
  • मौसम अलर्ट के चलते अल्मोड़ा में 27 जनवरी को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद
  • जीआईसी लोधिया में गणतंत्र दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
  • वन पंचायत प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य पर वरिष्ठ वन दरोगा जीवन कांडपाल सम्मानित
  • कांग्रेस कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.