आत्महत्या को मजबूर करने के आरोपी की जमानत रद्द

रुड़की। एडीजे कोर्ट ने पुत्रवधू को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। विवाहिता की मौत के बाद उसके पिता ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच अधिकारी ने इसे आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में तरमीम किया था। सुल्तानपुर निवासी युवक विपिन पुत्र रमेश की शादी 2018 में कलियर थाने के शिवदासपुर तेलीवाला की शिवानी पुत्र मांगा के साथ हुई थी। इसी 22 अक्तूबर में शिवानी की ससुराल में मौत हो गई थी। उसका शव मकान के एक कमरे में छत के कुंडे से लटका हुआ मिला था।शिवानी के मायके वालों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस को बुलवाया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। अंतिम संस्कार के बाद शिवानी के पिता मांगा की तरफ से विपिन के अलावा उसके भाई अंकुर व पिता रमेश पर दहेज की मांग पूरी न होने की वजह से शिवानी की हत्या करने का आरोप लगाकर लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में जांच के दौरान पता चला कि शिवानी ने ससुराल में छत के कुंडे से लटककर आत्महत्या की थी।

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