Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • आधार से लिंक न होने पर राशन कार्ड कैंसिल करने पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
  • राष्ट्रीय

आधार से लिंक न होने पर राशन कार्ड कैंसिल करने पर सख्त सुप्रीम कोर्ट

RNS INDIA NEWS 18/03/2021
rns featured image new

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने करीब तीन करोड़ राशन कार्ड को आधार कार्ड से न जुड़े होने के कारण रद्द किए जाने को अत्यंत गंभीर मामला बताया और इस पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों से जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिस (सीजेआई) एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एसी बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि इसे विरोधात्मक मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है। सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता कोयली देवी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि याचिका एक बड़े मामले को उठाती है। सीजेआई ने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय में भी मेरे सामने इसी प्रकार का मामला आया था। मुझे लगता है कि यह मामला संबंधित उच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए था। पीठ ने वकील से कहा कि उन्होंने मामले का दायरा बढ़ा दिया है। इस पर गोंजाल्विस ने दलील दी कि उन्हें यह एक महत्वपूर्ण मामला लगता है, क्योंकि केंद्र ने करीब तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। पीठ ने कहा कि वह किसी अन्य दिन मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि गोंसाल्वेस ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहना है कि गोंसाल्वेस ने यह गलत बयान दिया कि केंद्र ने राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। इस पूरे मसले पर पीठ ने कहा कि हम केंद्र से आधार कार्ड के चलते राशन कार्ड रद्द होने के इस मामले पर जवाब मांग रहे हैं। यह विरोधात्मक मुकदमा नहीं है। हम अंतत: इस पर सुनवाई करेंगे। नोटिस जारी किए गए हैं, जिन पर चार सप्ताह में जवाब दिया जाना चाहिए। लेखी ने कहा कि इस मामले में नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं और केंद्र का जवाब रिकॉर्ड में है। इस पर गोंजाल्विस ने कहा कि नोटिस मुख्य याचिका पर नहीं, बल्कि वैकल्पिक शिकायत निस्तारण पर जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्य मामला तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द किया जाना और भूख से मौत होना है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 9 दिसंबर, 2019 में वैध आधार कार्ड नहीं होने पर राशन आपूर्तियों से वंचित किए जाने के कारण लोगों की मौत होने के आरोप को लेकर सभी राज्यों से जवाब मांगा था। यह याचिका देवी ने दायर की है, जिसकी झारखंड में 11 साल की बेटी संतोषी की भूखे रहने के कारण 28 सितंबर, 2018 को मौत हो गई थी। संतोषी की बहन गुडिय़ा देवी मामले में संयुक्त याचिकाकर्ता हैं। याचिका में कहा गया है कि स्थानीय प्राधिकारियों ने उनका राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण रद्द कर दिया था, जिसके कारण उनके परिवार को मार्च 2007 से राशन मिलना बंद हो गया था और पूरे परिवार को भूखे रहने पर मजबूर होना पड़ा और इसी बीच उनकी बेटी संतोषी की भोजन नहीं मिल पाने के कारण मौत हो गई।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: बचना है इन 5 बीमारियों से तो आज ही बदल लें सोडा युक्त कोल्डड्रिंक पीने की लत
Next: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के महिलाओं की जीन्स पर दिए गए विवादास्पद बयान पर आप उपाध्यक्ष अमित जोशी ने जताया विरोध

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय

अखबार में खाना परोसने पर होगी कार्रवाई, खाद्य कारोबारियों को चेतावनी

RNS INDIA NEWS 07/06/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

सीजेआई ने पांच नए जजों को दिलाई शपथ, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या हुई 37

RNS INDIA NEWS 02/06/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल सरकार की बड़ी घोषणाएं; महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये, पांच रुपये में मछली-चावल

RNS INDIA NEWS 27/05/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 10 जून
  • आरटीओ दफ्तर के बाहर नो-पार्किंग में खड़े 29 वाहनों का चालान, सात सीज
  • सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करती पांच महिलाएं गिरफ्तार
  • निर्मला सीतारमण का फर्जी वीडियो दिखा सीनियर सिटीजन से 30 लाख ठगे
  • शटडाउन नहीं मिलने से लाइनमैन की करंट लगने से मौत, परिजनों में आक्रोश
  • टूरिस्ट बस और कार की टक्कर के बाद विवाद मारपीट में बदला
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.