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धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न, हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने सहित 25 प्रस्ताव मंजूर

RNS INDIA NEWS 16/11/2022
dhami

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में धर्मांतरण को अब संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है। धर्मातंरण साबित होने पर अब आरोपियों को अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक लाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

एकल धर्मांतरण में अब दो से सात साल जबकि सामूहिक धर्मांतरण पर तीन से 10 साल की सजा होगी। यूपी में एकल धर्मांतरण पर पांच साल तक की सजा है। इसी तरह जुर्माने की राशि अब क्रमश: 25 हजार और 50 हजार किया है। अदालत में ऐसे आरोपियों के दोषी पाए जाने पर अब पीड़ित को पांच लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।
केदारनाथ धाम में बन रहे एराइव प्लाजा में ओम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। कैबिनेट ने इसके लिए न्यूनतम रेट दाखिल करने वाली फार्म को काम आवंटित करने को मंजूरी दे दी है। 5850 किलोग्राम वजन की इस मूर्ति को कॉपर, जिंक और अन्य मिश्रित धातुओं से तैयार कराया जाएगा। इस ओम मूर्ति का स्ट्रक्चर 16 गुणा 15 गुणा दो फीट होगा।

झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करना ट्रक ड्राइवर को पड़ गया भारी, डीएल निरस्त और 5 हजार का हुआ चालान

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
-पशुपालकों को भूसा व सायलेज के लिए 75 फीसदी सब्सिडी
-बीएसएनएल को फोर जी नेटवर्क के लिए मिलेगी निशुल्क जमीन
-सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर सजा के बजाय जुर्माना लगेगा
-जमरानी बांध परियोजना के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी
-केदारनाथ आपदा से प्रभावित कारोबारियों को मुआवजा राशि देने पर मंजूरी
-जब्त वाहनों की नीलामी के नियमों में भी होगा बदलाव
-केदारनाथ में बनेगी कलात्मक ओम मूर्ति
-दुकानों और मॉल में कामगारों के लिए बैठने की करनी होगी व्यवस्था
-टीएचडीसी और यूजेवीएनएल मिलकर बनाएगी बिजली परियोजनाएं
-भू राजस्व अधिनियम में किया संशोधन
-बाल श्रम कानून में भी बदलाव करने की मंजूरी
-पंचायत प्रतिनिधियों को दस्तावेज जमा न कराने पर अब सजा नहीं
-अपणि सरकार पोर्टल के लिए 22 करोड़ की मंजूरी
-15 करोड़ से अधिक के काम भी कर सकेगा ग्रामीण निर्माण विभाग
-चंपावत में एआरटीओ दफ्तर खोलने को मंजूरी
-अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन
-विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तकनीकी पदों की नियमावली को मंजूरी
-सहायक उप निरीक्षक का पदनाम अपर उप निरीक्षक किया

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