Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • आजम के बाद एक और विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद
  • उत्तर प्रदेश
  • राष्ट्रीय

आजम के बाद एक और विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद

RNS INDIA NEWS 05/11/2022
rns featured image new

मेरठ (आरएनएस)। आजम खां के बाद यूपी में एक और विधायक की सदस्यता रद कर दी गई। मुजफ्फरनगर से भाजपा के खतौली विधायक विक्रम सैनी की भी सदस्यता कर दी गई। दो साल की सजा के बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिया। जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित करेगा।
भाजपा के खतौली विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर सुनाई गई सजा के आधार पर रद कर दी गई। गत दिनों ही भाजपा विधायक विक्रम सैनी को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। इससे पूर्व सपा के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता आजम खान को भी इसी तरह के मामले में सदस्यता समाप्त की गई थी।
इसके बाद रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विक्रम सैनी के मामले में भी कार्रवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने सवाल भी उठाया था कि इस मामले में भी आजम खान की तरह कार्रवाई की जाए। इसके बाद मेरठ आए उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा। शुक्रवार को खतौली विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद कर दी गई।

कवाल कांड में भाजपा विधायक दोषी
दरअसल, 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर जनपद के कवाल गांव में गौरव और सचिन की हत्या के बाद पुलिस ने खतौली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 147 ,148,149 ,307 ,336 ,353 ,504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया था। 12 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा और 10-10 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया था। मामले में भाजपा विधायक को तत्काल जमानत मिल गई थी।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: चाकू मारकर नाबालिग बहन की हत्या की, फिर थाने पहुंचकर किया सरेंडर
Next: कुत्ते की मौत से सदमे में आई युवती पानी की टंकी से कूदी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय

इंदौर जा रही बस में भीषण आग, 5 श्रद्धालु जिंदा जले, कुल 8 की मौत

RNS INDIA NEWS 01/07/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश पहुंचेगा मानसून, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट

RNS INDIA NEWS 26/06/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध बरकरार रखा

RNS INDIA NEWS 19/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 03 जुलाई
  • तीन हजार रुपये के लिए रिश्तेदारों में चली कुल्हाड़ी और सरिया
  • राष्ट्रीय मिनी गोल्फ में उत्तराखंड बना उपविजेता
  • 04 से 18 जुलाई तक प्रदेशभर में आयोजित होगा 15 दिवसीय ‘सेवा पखवाड़ा’
  • क्लेमेनटाउन कैंट को मिली नई पेयजल योजना की सौगात
  • अस्पताल पर लगाए लापरवाही के आरोप निराधार निकले : डा.खजान
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.