Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • आजम के बाद एक और विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद
  • उत्तर प्रदेश
  • राष्ट्रीय

आजम के बाद एक और विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद

RNS INDIA NEWS 05/11/2022
default featured image

मेरठ (आरएनएस)। आजम खां के बाद यूपी में एक और विधायक की सदस्यता रद कर दी गई। मुजफ्फरनगर से भाजपा के खतौली विधायक विक्रम सैनी की भी सदस्यता कर दी गई। दो साल की सजा के बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिया। जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित करेगा।
भाजपा के खतौली विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर सुनाई गई सजा के आधार पर रद कर दी गई। गत दिनों ही भाजपा विधायक विक्रम सैनी को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। इससे पूर्व सपा के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता आजम खान को भी इसी तरह के मामले में सदस्यता समाप्त की गई थी।
इसके बाद रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विक्रम सैनी के मामले में भी कार्रवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने सवाल भी उठाया था कि इस मामले में भी आजम खान की तरह कार्रवाई की जाए। इसके बाद मेरठ आए उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा। शुक्रवार को खतौली विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद कर दी गई।

कवाल कांड में भाजपा विधायक दोषी
दरअसल, 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर जनपद के कवाल गांव में गौरव और सचिन की हत्या के बाद पुलिस ने खतौली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 147 ,148,149 ,307 ,336 ,353 ,504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया था। 12 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा और 10-10 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया था। मामले में भाजपा विधायक को तत्काल जमानत मिल गई थी।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: चाकू मारकर नाबालिग बहन की हत्या की, फिर थाने पहुंचकर किया सरेंडर
Next: कुत्ते की मौत से सदमे में आई युवती पानी की टंकी से कूदी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Related Post

default featured image
  • राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पत्नी ने की बिना शर्त रिहाई की अपील

RNS INDIA NEWS 03/10/2025
default featured image
  • राष्ट्रीय

तिरुवन्नामलाई में 2 पुलिसकर्मियों पर 19 वर्षीय युवती से रेप का आरोप, निलंबित और गिरफ्तार

RNS INDIA NEWS 01/10/2025
WhatsApp Image 2025-10-01 at 21.24.39
  • राष्ट्रीय

आरएसएस के 100 साल पर प्रधानमंत्री मोदी जारी किया विशेष डाक टिकट और सिक्का

RNS INDIA NEWS 01/10/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 12 अक्टूबर
  • पीएम धन-धान्य कृषि योजना से जुड़े अल्मोड़ा और चमोली
  • औषधि निरीक्षक ने गरुड़ में दो मेडिकल स्टोर बंद कराए
  • नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल
  • पौड़ी के 91 स्कूलों में शुरू हुए वर्चुअल क्लास रूम
  • 5 लाख की स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.