Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • कर्ज वसूली एजेंट्स पर आरबीआई की सख्ती, ग्राहकों को नहीं कर सकेंगे परेशान
  • अर्थ जगत
  • राष्ट्रीय

कर्ज वसूली एजेंट्स पर आरबीआई की सख्ती, ग्राहकों को नहीं कर सकेंगे परेशान

RNS INDIA NEWS 14/08/2022
RBI

नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बकाया कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों के लिए नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे सुबह 8 बजे के पहले और शाम 7 बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते। आरबीआई ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी) यह सुनिश्चित करें कि कर्ज वसूली संबंधी उसके निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए। आरबीआई ने साफ कहा कि विनियमित इकाइयां सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगी कि वे या उनके एजेंट बकाया कर्जों की वसूली के दौरान कर्जदारों को किसी भी तरह से प्रताडि़त या उकसाने से परहेज करें।
इसके अलावा आरबीआई ने कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित संदेश भेजने, धमकी भरा या अनजान नंबर से फोन करने से भी परहेज करने को कहा है। आरबीआई के मुताबिक, वसूली एजेंट कर्जदारों को सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कॉल भी नहीं कर सकते हैं। आरबीआई समय-समय पर कर्ज वसूली से संबंधित मुद्दों पर दिशानिर्देश जारी करता रहा है। उसने पहले भी कहा था कि विनियमित इकाइयां कर्जदारों को परेशान या प्रताडि़त न करें, लेकिन हाल के समय में वसूली एजेंटों की तरफ से की जा रही अनुचित गतिविधियों को देखते हुए आरबीआई ने नया दिशानिर्देश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, एआरसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला, वेंटीलेटर पर रखे गए
Next: पेपर लीक मामले में जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह गिरफ्तार

Related Post

default featured image
  • राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पत्नी ने की बिना शर्त रिहाई की अपील

RNS INDIA NEWS 03/10/2025
default featured image
  • राष्ट्रीय

तिरुवन्नामलाई में 2 पुलिसकर्मियों पर 19 वर्षीय युवती से रेप का आरोप, निलंबित और गिरफ्तार

RNS INDIA NEWS 01/10/2025
WhatsApp Image 2025-10-01 at 21.24.39
  • राष्ट्रीय

आरएसएस के 100 साल पर प्रधानमंत्री मोदी जारी किया विशेष डाक टिकट और सिक्का

RNS INDIA NEWS 01/10/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 11 अक्टूबर
  • भाजपा नेत्री बचना शर्मा पर दो मुकदमे दर्ज
  • स्मैक तस्करी में दो लोग गिरफ्तार, 16.97 ग्राम स्मैक बरामद
  • शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : सीएम
  • ऊखीमठ में मद्महेश्वर मेला 20 नवंबर से
  • केदारघाटी के रविग्राम में मां अनुसूया ने दिया आशीर्वाद

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.