Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • अल्मोड़ा
  • गांजा तस्करी के अभियुक्त की जमानत याचिका नामंजूर
  • अल्मोड़ा

गांजा तस्करी के अभियुक्त की जमानत याचिका नामंजूर

RNS INDIA NEWS 19/07/2022
default featured image

अल्मोड़ा। अवैध गांजे की तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में अभियुक्त कैलाश सिंह रावत पुत्र राम सिंह ग्राम घुघती घनयाल तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा द्वारा धारा-8 / 20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 25 मई 2022 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा चैकिंग के दौरान ग्राम कटपतिया मोड़ से ग्राम गुलार को जाने वाले मार्ग से करीब 50 मीटर दूर वाहन चालक कैलाश सिंह रावत से वाहन संख्या- डी०एल०-10सी- 1267 टाटा मांजा की डिग्गी से 5 जूट के बोरों में अभियुक्त से 54 किलो 754 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ जिसका मय बोरा शुद्ध वजन 57 किलो 400 ग्राम मिला। अभियुक्त को उक्त वाहन में अवैध गांजा परिवहन करते हुए पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया तथा मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग करने व फरार होने का पूर्ण अंदेशा है। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 18 जुलाई को खारिज की गई।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: राजकीय इण्टर कॉलेज श्रीखेत में शिक्षकों की कमी पर अभिभावकों ने की तालाबंदी, जल्द शिक्षक नहीं मिले तो करेंगे आंदोलन
Next: सीएम धामी ने किया पुस्तक ‘बियोंड दि मिस्टी वेल- टैम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड’ का विमोचन

Related Post

default featured image
  • अल्मोड़ा

सड़क सुरक्षा माह के तहत चौखुटिया और सोमेश्वर में निकाली जागरूकता बाइक रैली

RNS INDIA NEWS 15/01/2026 0
default featured image
  • अल्मोड़ा

जनता दरबार में सौ से अधिक शिकायतों का मौके पर समाधान

RNS INDIA NEWS 15/01/2026 0
default featured image
  • अल्मोड़ा

उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष पहुंचे अल्मोड़ा, विभिन्न मुद्दों पर रखे विचार

RNS INDIA NEWS 15/01/2026 0

[display_rns_ad]

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 16 जनवरी
  • 11वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
  • देह व्यापार मामले में महिला को छह माह का कारावास
  • उच्च शिक्षा विभाग में 268 असिस्टेंट प्रोफसर के स्थायीकरण को सरकार की मंजूरी
  • विक्रम और ड्राइवरों का सत्यापन अभियान शुरू
  • सड़क सुरक्षा माह के तहत चौखुटिया और सोमेश्वर में निकाली जागरूकता बाइक रैली

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.