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फिनलैंड में सख्त धूम्रपान कानून हुआ लागू

RNS INDIA NEWS 03/05/2022
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हेलसिंकी। यूरोपीय देश फिनलैंड में धूम्रपान विरोधी सख्त कानून लागू कर दिया हैं। इस कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट तथा तंबाकू रखने वाले डब्बे सहित सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर ब्रांड और लोगो नहीं होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस धूम्रपान विरोधी सख्त कानून को लागू किया गया हैं। पिछले कानूनों के तहत किसी भी दूकान में तंबाकू उत्पाद सामने दिखाई देने वाले आवरण में रखने पर प्रतिबंध है तथा ग्राहकों को खरीदारी के लिए इन उत्पादों को पहचान के साथ बोलकर मांगना आना चाहिए। सभी तरह के एकीकृत पैकेज पर संक्रमण काल मई 2023 तक है।
फिनलैंड 1976 से धीरे-धीरे धूम्रपान प्रतिबंध को सख्त करता जा रहा है। यहां सार्वजनिक परिवहन, स्कूलों में धूम्रपान तथा 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध हैं। बाद में रेस्तरां सहित सभी सार्वजनिक जगहों को भी इस प्रतिबंध में शामिल कर लिया गया। इस सप्ताह से सार्वजनिक समुद्र तटों और खेल के मैदानों पर धूम्रपान करने प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां पिछले कई वर्षो से किराये के घरों और बालकनियों में धूम्रपान करने पर प्रतिबंध हैं। नये कानून उपभोक्ता के द्वारा स्वाद बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तंबाकू उत्पादों को भी प्रतिबंधित करता है। यहां मेन्थॉल, स्ट्रॉबेरी जैसे ‘विशेषता’ सुगंध और स्वाद वाले तंबाकू उत्पादों पर पहले से ही प्रतिबंध हैं।
सामाजिक मामलों और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि धूम्रपान विरोधी कानून में यह बदलाव का उद्देश्य युवाओं और बच्चों में तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल को कम करना है, हानिकारक धुएं से लोगों को बचान तथा पर्यावरण की क्षति को कम करना हैं।

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