Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • नैनीताल
  • सरकार को 29 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश
  • नैनीताल
  • न्यायालय

सरकार को 29 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश

RNS INDIA NEWS 21/03/2022
rns featured image new

नैनीताल। हाईकोर्ट ने चार चीनी नागरिकों की ओर से अपने वतन वापस जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से 29 मार्च तक फिर से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि नियत की गई है। सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
चीनी नागरिक वांग गुवांग, शू जेन, निहेपैंग और लियोजीनकांग 2018 में भारत घूमने के लिए आये थे। मुम्बई पुलिस द्वारा सोने की तस्करी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया, कुछ समय बाद महाराष्ट्र हाइकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। वर्ष 2019 में उत्तराखंड पुलिस ने इन्हें बनबसा में गिरफ्तार किया। उन पर बनबसा के रास्ते नेपाल में प्रवेश की कोशिश का आरोप था। उनके पास भारत की फर्जी वोटर आईडी भी बरामद की गई। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। निचली अदालत ने फर्जी वोटर आईडी बनाने के कारण इनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ इन्होंने हाइकोर्ट में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दिया।
पूर्व में हाइकोर्ट ने इनकी जमानत मंजूर कर कहा था कि चारों अभियुक्त हर सप्ताह बनबसा थाने में अपनी हाजिरी देंगे। अब चीनी नागरिकों द्वारा चीन वापसी को लेकर याचिका दायर की गई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकर्ताओ की ओर से कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने गृह सचिव को तीन बार समय देकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था परन्तु आज तक गृह सचिव द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इस पर अदालत ने सरकार से 29 मार्च को मामले पर पक्ष रखने को कहा है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: बाल विकास परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को कमेटी गठित
Next: राज्य सरकार, एलडीए व कुमविनि से चार अप्रैल तक जवाब मांगा

Related Post

rns featured image new
  • नैनीताल

राज्यपाल, सांसद और न्यायाधीशों ने योग से दिया निरोगी जीवन का संदेश

RNS INDIA NEWS 21/06/2026 0
rns featured image new
  • नैनीताल

भवन निर्माण और सर्विस सेंटर में पानी के उपयोग पर लगी रोक हटी

RNS INDIA NEWS 21/06/2026 0
rns featured image new
  • नैनीताल

कैंची धाम के पास बस खराब होने से हाईवे पर तीन किलोमीटर लंबा जाम

RNS INDIA NEWS 21/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • महिला कोतवाली और चौखुटिया पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान
  • बालिकाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने पर जोर, स्कूलों में नशा विरोधी काउंसलिंग के निर्देश
  • महापौर व पार्षदों ने लिया दो दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण
  • पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण पहुंचे डीएम के दरबार, 10 दिन में समाधान का आश्वासन
  • महंगाई और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के विरोध में जनवादी महिला समिति ने भेजा ज्ञापन
  • टेबल टेनिस में आराध्या शर्मा ने जीता स्वर्ण पदक
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.