फीस वसूली पर दो सप्ताह में जवाब दे सरकार : हाईकोर्ट

हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को निजी और अर्ध शासकीय स्कूलों की ओर से लॉकडाउन के दरमियान अभिभावकों से बच्चों की फीस वसूली के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। देहरादून निवासी जपिंदर सिंह ने लॉकडाउन के दौरान निजी और अर्द्ध शासकीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं की तीन माह की फीस माफ करने और इस मामले में व्यवहारिक नीति बनाने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार की ओर से निजी-अर्द्ध शासकीय विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि की ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए हैं। मगर कई विद्यालयों की ओर से अभिभावकों पर मार्च, अप्रैल माह की फीस जमा कराने के लिए काफी दबाव डाला जा रहा है। याचिकाकर्ता के मुताबिक ऑनलाइन कक्षाओं में पढऩे के लिए अभिभावकों के पास साधन और इंटरनेट व्यवस्था भी नहीं है। राज्य सरकार के पास अपना नेशनल चैनल दूरदर्शन है। उसके जरिए कक्षाएं चलाई जाएं, क्योंकि हर घर टीवी है और दूरदर्शन भी आता है और टेलीविजन भी लगे है। जिससे बच्चों को पढऩे में आसानी होगी। याची ने दूरदर्शन के माध्यम से क्लासेस शुरू करने की मांग की है।


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