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उत्तराखंड में रासुका लागू

RNS INDIA NEWS 04/10/2021
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देहरादून। उत्तराखंड में सरकार अलर्ट हो गई है चुनाव से पहले कोई बड़ी घटना ना हो इसको लेकर सरकार ने अगले तीन महीनों के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू कर दिया है। अगले 3 महीने तक किसी भी बड़ी घटना पर दोषियों पर रासुका  लगाने का अधिकार दे दिया गया अभी यह स्पष्ट नही हो पाया है कि राज्य में इस फैसले के लिए राज्य सरकार को क्या कोई इनपुट मिला था।
सभी जिलाधिकारियों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए इस धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। बता दें कि इससे पूर्व उत्तराखंड में इस कानून को राज्य आंदोलन में लागू किया गया था ।
हालांकि सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि पिछले दिनों उत्तराखंड के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुयी है और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुई है और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनाएं होने की सम्भावना है। और चूंकि समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिये प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने के लिए प्रतिकूल क्रियाकलापों भाग ले रहे हैं,और, चूंकि उत्तराखंड में विद्यमान और संभावित उपयुक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है।
अतएव, अब राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा उत्तराखण्ड सरकार की सरकारी अधिसूचना संख्या 799 / XX-5/21/04/रा०सु०का / 2003 दिनांक 04 जून, 2021 का आंशिक उपान्तरण करके उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 से तीन माह अर्थात 31 दिसम्बर, 2021 की अग्रेत्तर अवधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त करते हैं।

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