Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • उत्तराखंड में रासुका लागू
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

उत्तराखंड में रासुका लागू

RNS INDIA NEWS 04/10/2021
default featured image

देहरादून। उत्तराखंड में सरकार अलर्ट हो गई है चुनाव से पहले कोई बड़ी घटना ना हो इसको लेकर सरकार ने अगले तीन महीनों के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू कर दिया है। अगले 3 महीने तक किसी भी बड़ी घटना पर दोषियों पर रासुका  लगाने का अधिकार दे दिया गया अभी यह स्पष्ट नही हो पाया है कि राज्य में इस फैसले के लिए राज्य सरकार को क्या कोई इनपुट मिला था।
सभी जिलाधिकारियों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए इस धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। बता दें कि इससे पूर्व उत्तराखंड में इस कानून को राज्य आंदोलन में लागू किया गया था ।
हालांकि सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि पिछले दिनों उत्तराखंड के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुयी है और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुई है और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनाएं होने की सम्भावना है। और चूंकि समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिये प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने के लिए प्रतिकूल क्रियाकलापों भाग ले रहे हैं,और, चूंकि उत्तराखंड में विद्यमान और संभावित उपयुक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है।
अतएव, अब राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा उत्तराखण्ड सरकार की सरकारी अधिसूचना संख्या 799 / XX-5/21/04/रा०सु०का / 2003 दिनांक 04 जून, 2021 का आंशिक उपान्तरण करके उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 से तीन माह अर्थात 31 दिसम्बर, 2021 की अग्रेत्तर अवधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त करते हैं।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: युवाओं के लिए प्ररेणास्रोत हैं रुद्रप्रयाग के आशीष
Next: कृषि उत्पाद के विक्रय की मजबूत प्रणाली विकसित करने की जरूरत: डीएम

Related Post

default featured image
  • अल्मोड़ा
  • चमोली
  • देहरादून

पीएम धन-धान्य कृषि योजना से जुड़े अल्मोड़ा और चमोली

RNS INDIA NEWS 11/10/2025
Dhami pic new
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

प्रदेश की सभी सड़कों को शीघ्र गड्ढा मुक्त किया जाए: सीएम

RNS INDIA NEWS 11/10/2025
default featured image
  • देहरादून

भाजपा नेत्री बचना शर्मा पर दो मुकदमे दर्ज

RNS INDIA NEWS 10/10/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 12 अक्टूबर
  • पीएम धन-धान्य कृषि योजना से जुड़े अल्मोड़ा और चमोली
  • औषधि निरीक्षक ने गरुड़ में दो मेडिकल स्टोर बंद कराए
  • नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल
  • पौड़ी के 91 स्कूलों में शुरू हुए वर्चुअल क्लास रूम
  • 5 लाख की स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.