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प्रदेश में कोरोना कर्फ़्यू बढ़ाया गया 15 जून तक

RNS INDIA NEWS 06/06/2021
Breaking badi khabar.jpg

देहरादून। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 15 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया है। राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कोविड कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखंड शासन द्वारा आगामी कोरोना कर्फ्यू के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नवीन आदेशानुसार प्रदेश में 8 जून को सुबह 6 बजे से 15 जून को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है। 

क्या खुला है और कब

सस्ते गल्ले की दुकानें दिनांक 08 जून 2021 से 15 जून, 2021 तक प्रातः 08:00 बजे से सुबह 12:00 बजे तक खुली रहेंगी।

किराने के समान की दुकाने 09 जून 2021 (बुधवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

किताबों की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, साईकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून 2021 (शुक्रवार) को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

फोटोकॉपी की दुकानें, टिम्बर मर्चेन्ट की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार) प्रातः) 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

मदिरा की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार) 11 जून 2021 (शुक्रवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बेकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग प्रतिदिन 08:00 से प्रातः 12:00 बजे तक खुली रहेंगी।

COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान तथा उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग एवं अन्य संबंधित प्रतिदिन 08:00 से सुबह 11:00 बजे तक खुले रहेंगे।

आटोमोबाइल की दुकानें 11 जून व 14 जून प्रातः 08 से से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी।

सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। अन्य शर्तें यथावत रखी गयी हैं।

इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार स्तर पर आदेश जारी करेंगे। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या 158 / USDMA/792 (2020)/ जो कि दिनांक 31 मई, 2021 को जारी की गयी थी। इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/ 2020 DM-KAY दिनांक 27 मई, 2021 के प्राविधानों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 7 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ बढ़ाया जा रहा है :

  • राज्य में कोविड कर्फ्यू दिनांक 08.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 15.06.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
  • इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड-19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
  • कोविड कर्फ्यू के मध्य कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा टीकाकरण हेतु निकटवर्ती कोविड टीकाकरण केन्द्र तक (1″ & 2nd Dose हेतु) आवागमन हेतु टीकाकरण रजिस्ट्रेशन / संदेश / अन्य प्रमाण दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
  • कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
  • शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
  • समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, MBBS (4th & 5th year), BDS (4th year) Nursing classes (3rd Year) जारी रहेंगे, राज्य / राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी।
  • समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, आदि स्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियों अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
  • समस्त सामाजिक / राजनीतिक / खेल गतिविधियों / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह या अन्य आयोजन अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
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