कोविड कर्फ्यू के दौरान बिना अनुमति स्कूल में प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराने पर कन्ट्रीवाइड पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज

बागेश्वर। आज 28 मई को कोतवाली बागेश्वर को सूचना प्राप्त हुई कि नगर क्षेत्र में स्थित कन्ट्रीवाइड पब्लिक स्कूल कठायतबाड़ा में कुछ बच्चे सादे वस्त्रों में तथा कुछ बच्चे स्कूली ड्रेस में एकत्रित हुए हैं, शायद स्कूल में किसी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर के निर्देशन में कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त सूचना की तस्दीक के उपरान्त तहसीलदार बागेश्वर नवाजिश खलिक मय टीम एवं डी0आर0 वर्मा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर पुलिस टीम के साथ उक्त जानकारी हेतु कन्ट्रीवाइड पब्लिक स्कूल कठायतबाड़ा में पहुंचे। संयुक्त टीम ने स्कूल में जाकर देखा तो स्कूल के कुछ बच्चे सादे वस्त्रों में एवं कुछ बच्चे स्कूल की ड्रेस में स्कूल के गेट तथा प्रांगण एवं कुछ बच्चे कक्षा में मिले।

इस सम्बन्ध में संयुक्त टीम द्वारा प्रधानाचार्या व वहां मौजूद अध्यापकों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि आज हमारे स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा है। जिसमें शिफ्ट वाइज बच्चे बुलाये गये हैं तथा अभी प्रैक्टिकल परीक्षा चल रही है। प्रधानाचार्या से परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में अनुमति व छात्रों की कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो इस सम्बन्ध में वो कोई भी अनुमति या रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करा सके।
वर्तमान समय में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन, कोविड कर्फ्यू के दृष्टिगत धारा 144 सीआरपीसी लागू है। गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी व गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं।
इसके बावजूद कठायतबाड़ा कन्ट्रीवाइड स्कूल में गाइडलाइंस का उल्लंघन कर जान बूझकर स्कूली बच्चों की प्रयोगात्मक परीक्षा करायी जा रही थी। जिस सम्बन्ध में कोतवाली बागेश्वर में प्रधानाचार्या उपरोक्त के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।