Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • भारतीय नागरिक से तलाक के बाद विदेशी को नहीं मिल सकता है ओसीआई का दर्जा
  • राष्ट्रीय

भारतीय नागरिक से तलाक के बाद विदेशी को नहीं मिल सकता है ओसीआई का दर्जा

RNS INDIA NEWS 10/04/2021
default featured image

केंद्र सरकार ने अदालत को दिये एक दस्तावेज में कहा

नई दिल्ली, (आरएनएस)। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि भारतीय नागरिकों से विवाह होने के आधार पर ओसीआई कार्डधारकों के तौर पर पंजीकृत विदेशी नागरिकों को तलाक लेने के बाद यह लाभ नहीं मिल सकता है।
गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास के निर्णय का बचाव करते हुए यह दलील दी जिसने बेल्जियम की महिला को भारतीय व्यक्ति के साथ उसकी शादी समाप्त होने के बाद अपना ओसीआई कार्ड वापस करने का निर्देश दिया है। महिला ने नागरिकता कानून – धारा सात द (फ) के प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसके तहत किसी भारतीय नागरिक का विदेशी साथी (पति या पत्नी) तलाक होने पर भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) होने का दर्जा खो देगा। प्रावधान का बचाव करते हुए, गृह मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि जिस धारा को चुनौती दी गई है वह समझने लायक अंतर (इंटेलिजेबल डिफरेंशिया) के आधार पर स्पष्ट वर्गीकरण करता है जो उन विदेशी नागरिकों पर लागू है जो भारत के नागरिक या ओसीआई कार्डधारक से शादी के आधार पर ओसीआई कार्डधारक के तौर पर पंजीकृत थे और जिनकी शादी बाद में समाप्त हो गई है।
गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्थायी वकील अजय दिगपॉल के माध्यम से दायर अपने हलफनामे में कहा कि प्रावधान में ऐेसे विदेशी नागरिकों के ओसीआई कार्डधारक को रद्द करने का प्रवाधान है क्योंकि वे नागरिकता कानून,1955 के तहत अब इसके लिए पात्र नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा कि महिला को एक भारतीय नागरिक से विवाह करने के कारण बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा भारतीय मूल का व्यक्ति (पीओआई) कार्ड 21 अगस्त, 2006 को जारी किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि उसने अक्टूबर 2011 में अपने पति को तलाक दे दिया था और बाद में उसे इस शादी के आधार पर जारी पीआईओ कार्ड को रद्द कर दिया जाना चाहिए था लेकिन उस वक्त यह नहीं किया गया था। गृह मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि महिला का ओसीआई दर्जा अब भी रद्द नहीं हुआ है और उसे बस कार्ड वापस करने को कहा गया है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर भारत-चीन के बीच हुई सैन्य वार्ता
Next: सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई काला जादू, जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए दायर याचिका

Related Post

default featured image
  • राष्ट्रीय

तिरुवन्नामलाई में 2 पुलिसकर्मियों पर 19 वर्षीय युवती से रेप का आरोप, निलंबित और गिरफ्तार

RNS INDIA NEWS 01/10/2025
WhatsApp Image 2025-10-01 at 21.24.39
  • राष्ट्रीय

आरएसएस के 100 साल पर प्रधानमंत्री मोदी जारी किया विशेष डाक टिकट और सिक्का

RNS INDIA NEWS 01/10/2025
default featured image
  • राष्ट्रीय

एमपी में रहस्यमयी बीमारी का कहर, किडनी संक्रमण से 22 दिन में 7 बच्चों की मौत; प्रशासन में हड़कंप

RNS INDIA NEWS 30/09/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 02 अक्टूबर
  • प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का किया विरोध
  • घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार प्रवेश 500 पार
  • डेढ़ लाख की स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार
  • स्वास्थ्य सेवा शिविर में 631 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण
  • तिरुवन्नामलाई में 2 पुलिसकर्मियों पर 19 वर्षीय युवती से रेप का आरोप, निलंबित और गिरफ्तार

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.