स्मैक तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने स्मैक तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी सचिन गुप्ता नैनीताल जिले के ग्राम नई आबादी, जीतपुरनेगी थाना हल्द्वानी के हाल निवासी नई दिल्ली का रहने वाला है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 27 जनवरी 2021 को अल्मोड़ा पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर दो युवक मोटरसाइकिल वाहन यूके 04 जेसी 2938 में हल्द्वानी से अल्मोड़ा स्मैक लेकर आ रहे थे। लोधिया के पास ग्राम डोबा पर पुलिस ने उनकी बाइक रोककर युवकों की तलाशी ली गई। कब्जे से युवकों के पास से 32.15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर अवैध स्मैक को सीज कर तस्करों को एनडीपीएस अधिनियम के अंर्तगत कार्रवाई कर जेल भेजा। इसमें से एक आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। इस पर अभियोजन की ओर से जमानत का घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।