

श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों को आर्थिक राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान का आदेश जारी किया है। इसके तहत 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले पात्र नियमित कर्मचारियों को 6908 रुपये की राशि दी जाएगी। वहीं, विशेष श्रेणी और संविदा पर कार्यरत चालक-परिचालकों के पारिश्रमिक भुगतान के लिए न्यूनतम किलोमीटर की शर्त भी निर्धारित की गई है। निगम के इस निर्णय से श्रीनगर डिपो के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
श्रीनगर रोडवेज डिपो के प्रभारी अशोक काला ने बताया कि निगम मुख्यालय की ओर से पांच नवंबर को इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। पहले आदेश के तहत पात्र नियमित कर्मचारियों को 6908 रुपये का अनुग्रह भुगतान किया जाएगा। इसके लिए शासनादेश में निर्धारित पात्रता और शर्तों का पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि विशेष श्रेणी और संविदा पर कार्यरत चालक-परिचालकों के पारिश्रमिक भुगतान के लिए मार्ग की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्जित किलोमीटर तय किए गए हैं। मैदानी मार्ग पर 56 हजार, पर्वतीय मार्ग पर 36 हजार और मिश्रित मार्ग पर 46 हजार किलोमीटर का मानक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था चालक और परिचालक दोनों पर लागू होगी। वहीं, तकनीकी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 240 ड्यूटी दिवस निर्धारित किए गए हैं।
किलोमीटर और ड्यूटी दिवस की गणना अप्रैल 2025 के बाद की अवधि के आधार पर की जाएगी। निगम मुख्यालय ने संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों की पात्रता का सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।



