
नैनीताल(आरएनएस)। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में नैनीताल की मालरोड को एक अगस्त से पूर्ण रूप से ‘नो हॉर्निंग जोन’ घोषित कर दिया जाएगा। डीएम ललित मोहन रयाल ने बताया कि व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।एसडीएम नवाजिश खलीक ने बताया कि मालरोड क्षेत्र में ‘नो हॉर्निंग जोन’ को लेकर जनजागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत फ्लेक्स, साइन बोर्ड, होर्डिंग और अन्य प्रचार सामग्री तैयार कर प्रमुख स्थानों पर लगाई जाएगी। सोशल मीडिया, स्थानीय टीवी चैनलों, केबल नेटवर्क, एलईडी स्क्रीन और अन्य माध्यमों से भी इसकी जानकारी दी जाएगी। लोनिवि को मालरोड के दोनों ओर निर्धारित मानकों के अनुरूप ‘नो हॉर्निंग जोन’ के संकेतक लगाने के निर्देश दिए हैं।नगर पालिका प्रवेश द्वारों, सूचना पट्टों, टोल टैक्स रसीदों और अन्य प्रमुख स्थानों पर इस संबंध में सूचना प्रदर्शित करेगी। पुलिस और परिवहन विभाग व्यवस्था का सख्ती से पालन कराएंगे। अनावश्यक हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों का चालान किया जाएगा। जिला प्रशासन होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, नाविक संघ व अन्य के सहयोग से जनजागरुकता अभियान चलाएगा। प्रशासन ने नागरिकों और पर्यटकों से नैनीताल की शांत और स्वच्छ पहचान बनाए रखने के लिए ‘नो हॉर्निंग जोन’ के नियमों का पालन करने की अपील की है।
