

हरिद्वार(आरएनएस)। सरकार की ओर से घोषित संशोधित न्यूनतम मजदूरी लागू कराने के लिए श्रम विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग की टीमें जनपदभर की औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान देने की निगरानी कर रही हैं। श्रम विभाग ने शुक्रवार को प्रेस को जारी बयान में स्पष्ट किया है कि नए वेतनमान का पालन नहीं करने वाली इकाइयों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि एक अप्रैल 2026 से संशोधित न्यूनतम मजदूरी लागू कर दी गई है। इससे श्रमिकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनपद की सभी औद्योगिक इकाइयों को शासनादेश के अनुरूप कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और विभाग लगातार इसका अनुपालन सुनिश्चित करा रहा है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मकारों के लिए अंतरिम राहत के रूप में संशोधित वेतनमान लागू किया गया है। इसके तहत महंगाई भत्ते (डीए) सहित अकुशल श्रमिकों को 13,800 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 15,100 रुपये तथा कुशल श्रमिकों को 16,900 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

