Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • हाउस टैक्स तय करने की प्रक्रिया को सर्किल रेट से जोड़ा
  • देहरादून

हाउस टैक्स तय करने की प्रक्रिया को सर्किल रेट से जोड़ा

RNS INDIA NEWS 15/02/2021
Breaking badi khabar.jpg

देहरादून। उत्तराखंड के नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में हाउस टैक्स तय करने की प्रक्रिया को सीधे सर्किल रेट से जोड़ दिया गया है। इसे लेकर अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। विधायी से अध्यादेश की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब संपत्ति कर की दर वार्षिक मूल्य 0.01 प्रतिशत से एक प्रतिशत के बीच होगी। पूंजीगत मूल्य आधारित संपत्ति कर प्रारंभ होने के अगले पांच वर्षों में किसी भी दशा में ठीक पूर्व के वर्ष में निर्धारित कर से कम या पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके बाद आने वाले वर्षों में संपत्ति कर में प्रतिवर्ष की वृद्धि की अधिकतम दर नियमावली में तय प्रावधानों के तहत तय होगी। राज्य के नगरीय क्षेत्र के लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े इसके लिए सरकार ने अगले पांच साल तक सालाना अधिकतम बढ़ोत्तरी पांच प्रतिशत तक सीमित रखी है। इसके साथ ही पूंजीगत मूल्य आधारित संपत्ति कर का निर्धारण हर वर्ष में एकबार किया जाएगा। एक अप्रैल को तय सर्किल रेट के आधार पर ही पूरे वर्ष का संपत्ति कर निर्धारित होगा। नई व्यवस्था को लेकर शासन में प्रमुख सचिव विधायी हीरा सिंह बोनाल की ओर से विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई है।

ऐसे तय होगा वार्षिक मूल्य और टैक्स: भवन या भूमि या दोनों जैसी भी स्थिति हो, के पूंजीगत मूल्य जो कि भवन के कवर्ड एरिया या भूमि के क्षेत्रफल या दोनों जैसी भी स्थिति हो, को सर्किल रेट से गुणा कर प्राप्त मूल्य होगा। इस कुल मूल्य पर सामान्य कर की दर वार्षिक मूल्य के 0.01 प्रतिशत से एक प्रतिशत के बीच होगी। जो अगले पांच सालों में किसी भी दशा में ठीक पिछले वर्ष के निर्धारित कर से कम या पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

केंद्र को भेजी सूचना: शहरी विकास ने अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्र सरकार से तय रिफॉर्म का लक्ष्य पूरा होने की सूचना केंद्र को भेज दी है। केंद्र के दिए लक्ष्य के पूरे होने पर अब राज्य को लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 से कुल जीएसडीपी का दो प्रतिशत अतिरिक्त ऋण प्राप्त हो सकेगा।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: कालाढूंगी सीएचसी से नगदी और सीसीटीवी कैमरा ले उड़े चोर
Next: टनल में फंसे दो युवकों के शव हुए बरामद

Related Post

rns featured image new
  • देहरादून

अगस्त में जारी होगी आउट ऑफ टर्न जॉब की विज्ञप्ति : रेखा आर्या

RNS INDIA NEWS 16/06/2026 0
rns featured image new
  • देहरादून

दून में चोरी में यूपी के गैंगस्टर समेत दो गिरफ्तार

RNS INDIA NEWS 15/06/2026 0
rns featured image new
  • देहरादून

कांग्रेस का अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ उपवास

RNS INDIA NEWS 15/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • दोसाद नदी संरक्षण परियोजना के कार्यों का नाबार्ड ने किया मूल्यांकन
  • ताकुला ब्लॉक की समस्याओं को लेकर प्रधान संगठन ने सौंपा ज्ञापन
  • कमला नेहरू पुरस्कार समारोह में 170 मेधावी विद्यार्थियों की माताएं सम्मानित
  • सोमेश्वर के दो बूथों पर गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा
  • बाड़ेछीना के पास खाई में गिरी बोलेरो, 11 लोग घायल
  • पर्यटन स्वरोजगार और होम स्टे योजनाओं के 42 आवेदन स्वीकृत
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.