
रुद्रपुर(आरएनएस)। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत ने किच्छा वर्ष 2023 के नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2023 थाना पुलभट्टा क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी घर से कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और मामले में शक्तिफार्म निवासी दीपक मंडल का नाम सामने आया। पुलिस ने मोबाइल सीडीआर के आधार पर जांच की और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में दबिश देकर 25 अगस्त 2023 को नाबालिग को बरामद करने और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत में हुई। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।

