
देहरादून(आरएनएस)। शादी का झांसा दे 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी चार बच्चों के बाप को कोर्ट ने बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो अर्चना सागर की अदालत ने दोषी पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और सरकार को पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक अल्पना थापा ने पीड़िता की मां ने शहर कोतवाली में 24 फरवरी 2022 को केस दर्ज कराया। बताया कि 22 फरवरी 2022 को उनकी बेटी कूड़ा फेंकने गई थी, जहां से वह लापता हो गई। छानबीन में पता चला कि उनके घर के सामने मिस्त्री का काम करने वाला संजय मूल निवासी बिहार पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने 25 फरवरी को पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। तब पता लगा कि दोषी ने रायपुर क्षेत्र में एक कमरा किराए पर लेकर पीड़िता को तीन दिन तक बंधक रखा और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। जांच के बाद पुलिस ने 17 अप्रैल 2022 को न्यायालय में चार्जशीट फाइल की। 29 जून को चार्ज फ्रेम होने के बाद केस ट्रायल पर आया। ट्रायल में दोष साबित होने पर संजय को गुरुवार को सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, उसकी गवाही, आरोपी के कमरे से बरामदगी अहम रही। गिरफ्तारी के बाद से संजय जेल में बंद था। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से वारंट बनाकर शेष सजा पूरा करने के लिए जेल भेज दिया गया। कोर्ट में गवाहों के बयान कराने में पैरोकार कोमल ने अहम भूमिका निभाई।

