
रुद्रपुर(आरएनएस)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने सितारगंज में वर्ष 2023 में हुई हत्या के मामले के आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 24 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। वार्ड नंबर 13 गणेश कॉलोनी, सितारगंज निवासी कमला देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके पति रज्जन सैनी 26 अप्रैल 2023 की सुबह टीचर कॉलोनी, सितारगंज के सामने मजदूरी के लिए खड़े थे। इसी दौरान वहां मौजूद मजदूर तौफीक अहमद और मोहम्मद हनीफ के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर उनके पति बीचबचाव करने पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान गुस्साए मोहम्मद हनीफ ने पास की मीट की दुकान से छुरा उठाकर उनके पति पर हमला कर दिया और गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। सितारगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 2 जुलाई 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने 10 गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने वार्ड नंबर एक चिंतीमझरा, सितारगंज निवासी मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल को धारा 302 व 307 आईपीसी में आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त धारा 506 आईपीसी में एक वर्ष की सजा व दो हजार रुपये और धारा 4/25 में छह माह की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में हल्द्वानी उपकारागार भेज दिया गया।

