दुष्कर्म करने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द

हरिद्वार(आरएनएस)।  अपर जिला जज एफटीएससी चंद्रमणि राय ने झाड़फूंक कर इलाज के बहाने से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेन्द्र चौहान ने बताया कि बहादराबाद क्षेत्र में एक विवाहित महिला टीबी की बीमारी से पीड़ित चली आ रही थी। देहरादून और रुड़की अस्पताल में इलाज कराने पर भी आराम नहीं मिला था। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि बीते अक्तूबर में उसके पति का दोस्त आरोपी शौकीन झाड़फूंक करने के लिए कमरे में ले गया। था। आरोप लगाया कि इस दौरान उसने खुशबू सुंघाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था। विरोध करने पर युवक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके कुछ दिनों बाद आरोपी युवक पर झाड़फूंक के बहाने फिर से जबरदस्ती दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

Powered by myUpchar

error: Share this page as it is...!!!!