पॉक्सो ऐक्ट में युवक को 10 वर्ष की कैद

हरिद्वार। नाबालिग लडक़ी को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष जज पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजली नोलियाल ने युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद और 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द चौहान ने बताया कि 20 नवम्बर 2018 की सुबह साढ़े पांच बजे पथरी क्षेत्र के गांव से एक 16 वर्षीय नाबालिग लडक़ी को घर से आरोपी युवक बहला फुसलाकर ले गया था। परिजनों ने पीडि़ता को घर नहीं पाकर उसकी तलाश शुरू की तो आरोपी युवक के बारे में नाबालिग को ले जाने का पता चला। उसी दिन पीडि़त लडक़ी के परिजनों ने आरोपी मुकेश पर पीडि़ता को बहला फुसलाकर ले जाने व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना के तीसरे दिन आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीडि़ता ने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। पुलिस ने आरोपी मुकेश पुत्र राजेंद्र सिंह के खिलाफ विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थीं। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोप तय किए थे।
सरकारी पक्ष ने आठ गवाह पेश किए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई के बाद विशेष जज पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजली नोलियाल ने आरोपी मुकेश पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी पथरी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।