शारीरिक शिक्षक भर्ती पर सरकार से जवाब मांगा
नैनीताल(आरएनएस)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट स्तर पर शारीरिक शिक्षकों की भर्ती न करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार बीपीएड एमपीएड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जगदीश पांडे ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। जिसमें कहा था प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय व इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए शारीरिक शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 व राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों में अनिवार्य विषय घोषित किया है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार केवल हाईस्कूल स्तर शारीरिक शिक्षकों के पदों पर विज्ञप्ति जारी करती है। उन्हीं शिक्षकों से अन्य कक्षाओं में भी शिक्षण कार्य कराया जाता है। जबकि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए अलग-अलग अर्हताएं हैं। इसके बावजूद भी राज्य सरकार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं करती है।