नाबालिग के अपहरणकर्ता को बीस साल की सजा

रुड़की। नाबालिग के अपहरणकर्ता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीस साल के सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भुगतने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 18 जून 2021 को रुड़की कोतवाली से नाबालिग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। नाबालिग की बहन ने मोहन कश्यप (48) पुत्र धर्मवीर बाल्मीकि बस्ती चाव मंडी कोतवाली गंगनहर के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुछ वक्त बाद नाबालिग को बरामद कर मोहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।