पांच व्यापारियों पर 3.70 लाख रुपये का जुर्माना

अपर जिलाधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत अधिकार प्रदत्त न्यायिक निर्णायक अधिकारी कैलाश चंद्र टोलिया की नैनीताल कोर्ट ने शुक्रवार को पांच वादों का निस्तारण किया। इसमें पांच व्यापारियों पर 3.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें वर्ष 2018 के एक और 2019 के चार मामले शामिल रहे। उक्त प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने गंदगी और अधोमानक में चालान किए थे।
केस न० -1
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी सिंह ने 2019 में नैनीताल की मालरोड में स्थित शेर ए पंजाब की दुकान में निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर प्रतिष्ठान स्वामी हरीश अरोरा का चालान किया गया। संबंधित मुकदमें की एडीएम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद दुकान स्वामी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
केस न० -2
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी सिंह ने वर्ष 2019 में हल्द्वानी में न्यू शमा रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी मिलने पर चालान किया था। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आरोपी दुकान स्वामी अकील अहमद पर एक लाख रुपया जुर्माना लगाया गया।
केस न० -3
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी सिंह ने 2019 में तल्लीताल पिछाड़ी बाजार स्थित मटन-मुर्गा शॉप का निरीक्षण किया। यहां मानकों के अनुरूप सफाई नहीं मिलने पर चालान और कोर्ट में सुनवाई के बाद दुकान स्वामी मो. तैयब पर 20 हजार का जुर्माना लगाया।
केस न० -4
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश शर्मा ने 2019 में हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट के समीप स्थित स्नैक्स में छापेमारी के दौरान गंदगी मिलने पर चालान किया। वहीं कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद शुक्रवार को दुकानदार मोहित मिश्रा पर एक लाख का जुर्माना लगाया।
केस न० -5
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा ने 2018 में हल्दूचौड़ स्थित निर्मल बेकरी में बिस्किट के सैंपल लिए। जांच में उत्पाद अधोमानक पाया गया। मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद एडीएम टोलिया की कोर्ट ने दुकान स्वामी हरीश लाल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया।


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