31 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जारी कोरोना कर्फ्यू को आगामी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने आज कोविड कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी कर दिया है। जिसके अनुसार राज्य में 24 अगस्त सुबह 6:00 बजे से 31 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। नई एसओपी में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया है।

बता दें कि यूपी में कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद माना जा रहा था कि उत्तराखंड सरकार भी लॉक डाउन को खत्म कर देगी पर ऐसा नहीं हुआ। विभिन्न प्रदेशों से राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन की 15 दिन पहले का दो डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। वहीँ बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनको अभी तक वैक्सीन के दो डोज नहीं लगे हैं उन्हें 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच नेगेटिव दिखाने पर ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट रात बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

सरकार ने शादी-समारोह में अभी भी अधिकतम 50 मेहमानों के शामिल होने की बाध्यता बरकरार रखी है। इन्हें भी तब ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जब उनके पास 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो। सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति समारोह में बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यदि उक्त गतिविधियों के लिए पूर्व से अनुमोदन लिया है तो फिर ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया।

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