अवैध गांजा तस्करी के दो अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज

अल्मोड़ा। अवैध गांजा की तस्करी के एक मामले में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ बल्ली पुत्र कश्मीर सिंह निवासी दो हरी वकील कुण्डेश्वर काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर एवं अभियुक्त धीरज गिरी पुत्र चेतरामवन निवासी टाण्डा उज्जैन, थाना काशीपुर उधम सिंह नगर द्वारा धारा-8/20 एन0डी0पीoएस0 एक्ट के तहत अभियुक्तगणों द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत न होने का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 8 मार्च को पुलिस कर्मचारियों द्वारा चौकी तिराहा भिकियासैंण पर संदिग्ध वाहनों की चैकिंग की जा रही थी तो चैकिंग के दौरान मोटरसाइकिल संख्या-यू0के04एल-9062 में सवार अभियुक्तगणों से बरामद एक बैग को चैक किया गया तो उक्त बैग में से गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामद अवैध गांजे को मौके पर ही इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उसका वजन 11.29 किलोग्राम अवैध गांजा निकला तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्राविधानों का पूर्ण पालन कर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना भतरौंजखान में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगणों को जेल भेजा गया। यदि अभियुक्तगणों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्तगण जमानत का दुरूपयोग कर पुनः अपराध में संलिप्त हो सकते हैं। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्तगणों की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आज 25 मार्च को जमानत याचिका खारिज की गई।


Exit mobile version